बिहार में शराब पीते पकड़े गए तो देना होगा 2 से 5 हजार जुर्माना या हो सकती है 1 माह के लिए जेल

 

PATNA-बिहार में शराब पी है तो जेब में कम से कम 2000 रुपए लेकर चलिएगा, शराबबंदी क़ानून में हुए संशोधन के बाद अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर 2000 से 5000 का जुर्माना देना होगा या 1 महीने की जेल होगी. दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 1 साल की जेल होगी : पहली बार शराब के नशे में या पीते हुए पकड़े गये तो कम से कम 2000 तथा अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर वह व्यक्ति जुर्माने की राशि नहीं दे सकेगा तो उसको 30 दिनों का कारावास होगा। दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेगा तो कार्यपालक दंडाधिकारी उसे अर्थदंड न लगाकर 30 दिनों का कारावास भी दे सकते हैं। दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो अर्थदंड नहीं लगाकर अनिवार्य रूप से एक साल के कारावास की सजा होगी। वाहन और परिसर को भी अर्थदंड लेकर छोड़ा जाएगा। इसको लेकर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।

तीसरी और आगे जितनी बार भी पकड़े जाएंगे, उन्हें एक साल का कारावास होगा। विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसके अंतर्गत हर ब्रेथ एनालाइजर में चिप लगा है, जो पकड़े गये व्यक्ति का आधार नंबर और अंगूठे का निशान रिकॉर्ड कर लेगा। इसी से मिलान कर यह तय किया जाएगा कि कोई व्यक्ति कितनी बार पकड़ा गया है। इसके लिए बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली, 2022 के प्रावधानों के आलोक में यह संशोधन किया गया है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट से विभाग ने अनुरोध किया है कि द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दिया जाए। हाईकोर्ट से यह शक्ति प्रदान करने की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

Suman kumar jha

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