ऑफिस लेट आने वाले कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें! बिहार सरकार ने जारी किया ये आदेश


 Patna: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. सचिवालय के आदेश अनुसार राज्य के सभी जिलों के सरकारी कार्यालय में एक जून से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी जायेगी. इसके साथ ही सभी कर्मियों को भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी.

लागू होगी बायोमेट्रिक हाजिरी

एक जून से सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक की हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है. इस नियम को लागू करने के लिए गृह विभाग ने सभी को विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागाध्यक्ष,सभी जिलों के प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, रेंज आइजी- डीआईजी व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है. बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर तैयारी शुरू की जा चुकी है. इसके लिए उपकरण खरीदने और उन्हें इंस्टॉल करने के भी निर्देश जारी किये जा चुके हैं. इसके अलावा राज्य के मुख्यालय स्थित कार्यालयों में जहां पहले से ही बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध है, वहां पर अब आधार कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी की सुविधा की तैयारी की जा रही है.

जिन भी कार्यालयों में पहली बार बायोमेट्रिक की सुविधा प्रदान की जा रही है वहां पर 19 अप्रैल को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय में बायोमेट्रिक के नोडल के पदाधिकारी, मास्टर ट्रेनर, सभी विभागों के आईटी मैनेजर और बेल्ट्रोन को अधिकारी भी शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में कम से कम 40 कर्मियों पर एक बायोमेट्रिक उपकरण का प्रयोग किया जायेगा. उपकरणों को खरीदने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय कार्यालयों को दी गई है. इसके साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों के नोडल पदाधिकारियों को अपने अपने कार्यालय के सभी सरकारी पदाधिकारियों एव कर्मियों की दस उंगलियों का प्रिंट समय से लेकर पंजीकरण तैयार करने को कहा गया है.

Suman kumar jha

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