बेगुसराय जिला न्यायालय के पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो वाद संख्या 35/2020 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित नगर थाना के कपस्या चौक निवासी अनीता देवी एवं रानी देवी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3 ,4 ,5 और 6 में दोषी पाया एवं इस मामले के अन्य आरोपी अमरजीत कुमार, गौरव कुमार ,हिमांशु कुमार और सुमित कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। अभियोजन की ओर से स्पेशल पी पी कुमारी मनीषा ने कुल 11 गवाहों की गवाही कराई जिसमें घटना का पूर्ण समर्थन किया। सभी आरोपित पर आरोप है कि वर्ष 2020 में नगर थाना द्वारा आरोपित के यहां छापेमारी करने पर देह व्यापार के लिए लाई गई एक नाबालिग लड़की बरामद की गई ।