इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है।अब शराब पीने वाले को पुलिस से पकड़े जाने पर नही होगी जेल।इसके बदले में शराबियों को सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी पुलिस को देनी होगी।शराबी द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के बाद अगर शराब माफिया पकड़ा जाता है तो शराब पीने वाले को नही होगी जेल।यह जानकारी उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने दी है।
दरहसल यह फैसला विपक्ष के तरफ से बढ़ते दवाब और राज्य के जेलों में बढ़ते शराबियों की संख्या के कारण लिया गया है।आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को इसमें विशेष अधिकार दिया गया है।कोर्ट और जेल दोनो पर बढ़ते शराब संबंधित अपराधिक घटनाओं का था बोझ।
मालूम हो की बिहार सरकार ने वर्ष 2021 के नवंबर महीने में एक डाटा जारी किया था।इस आंकड़े में जानकारी दी गई की जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक विशेष छापेमारी कर पुलिस ने राज्य के अनेक जिलों में 49 हजार 900 लोगों की गिरफ्तारी की।इस लिस्ट में शराबी और तस्कर दोनो शामिल थे।
आपको बता दें की हाल ही में बिहार सरकार ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए उनके पीछे हाईटेक हेलीकॉप्टर तैनात किए थे।जिसमें एक फोर सीटर तो वहीं 3 ड्रोन हेलीकॉप्टर थे।